नई दिल्ली। लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार (27 सितंबर) को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन ‘घोटाले’ के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की। मैसूरु लोकायुक्त ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत 351, 420, 340, 09 और 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
30 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई
मामले को लेकर दर्ज प्राथमिकी में CM सिद्धारमैया के साथ उनकी पत्नी, साले और अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। ज्ञात हो कि बेंगलुरु की विशेष अदालत ने कर्नाटक लोकायुक्त को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 56 करोड़ रुपये की 14 साइटों के आवंटन में अवैधताओं के आरोप की जांच करने का निर्देश दिया था। इस मामले की सुनवाई 30 सितंबर को होने की उम्मीद है।
CM पद से इस्तीफे की मांग
कथित MUDA भूमि आवंटन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री की इस्तीफे की मांग पर CM ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। सीएम ने संवाददाताओं से कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। HD कुमारस्वामी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जमानत पर हैं क्योंकि वह नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। यह हमारी सरकार को अस्थिर करने की उनकी राजनीति है। इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा।
-गौतम कुमार