Breaking News: रविंद्र भाटी की जल्द होगी गिरफ्तारी! कोर्ट ने जारी किया ये आदेश, जानें क्या है मामला?

Published

जयपुर: राजस्थान की बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. क्योंकि विधायक भाटी महामारी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के मामले में लगातार पेशियों पर गैर हाजिर चल रहे थे. यही कारण है कि उदयपुर कोर्ट ने भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, और पुलिस को आदेश दिया गया है कि उन्हें 14 नवंबर तक कोर्ट में पेश किया जाए. अगर देखा जाए तो कोर्ट ने रविंद्र सिंह भाटी को 15 से 20 दिन का समय दिया है.

उदयपुर कोर्ट ने भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के पीछे की वजह गैर-हाजिर बताई है. इस मामले में विधायक भाटी लगातार कोर्ट में पेशियों पर गैर-हाजिर चल रहे थे. बता दें कि इससे पूर्व पेशी पर भी कोर्ट ने उन्हें एक हजार के मुचलके पर एक और अवसर दिया था. लेकिन इसके बावजूद भी वे कोर्ट में पेश के दौरान उपस्थित नहीं हुए.

न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 शहर दक्षिण की पीठासीन अधिकारी शर्मा निर्मला जगहमोहन ने विधायक रविन्द्र सिंह भाटी के जमानत मुचलके जब्त कर सीआरपीसी की धारा-446 की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

क्या है मामला?

बता दें कि 16 अगस्त 2021 को विधायक रविन्द्र सिंह भाटी, अरविंद सिंह पावटा और देवेन्द्र सिंह ने कोरोना काल के दौरान करीब 200 से ढाई सौ छात्रों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन किया था. यानी इन्होंने उस वक्त लगी धारा 144 का उल्लंघन किया था, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है. उस दौरान इनके खिलाफ भूपालपुरा थाने में महामारी व आपादा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया गया था।