अमित शाह द्वारा पेश तीनों विधेयक संसद में पारित, जानिए CrPC संशोधन बिल में क्या-क्या बदला?

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अमित शाह द्वारा पेश तीनों विधेयक संसद में पारित

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने तीन कानूनों (Law) को समाप्त कर इनकी जगह नए कानून लाने के लिए विधेयक पेश किया। अमित शाह द्वारा सदन में पेश ये तीनों विधेयक कानूनों में बड़े बदलाव ला सकते हैं।

भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य क़ानून में अब बदलाब किया जाएगा। इन तीन बिलों में बदलाब करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने लोक सभा में रखे तीन बिल। जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से क़ानून बनेंगे।

सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये तीनों कानून अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी संसन में पारित कर बनाए गए थे। इन तीनों कानूनों को समाप्त करके आज हम तीन नए कानून बनाने वाले हैं।

भारतीय दंड संहिता (1860) की जगह भारतीय न्याय संहिता (2023) होगा

दंड प्रक्रिया संहिता (1898) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (2023) होगा

भारतीय साक्ष्य क़ानून (1872) की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (2023) होगा

गृह मंत्री ने कहा कि ये तीनों कानून कांग्रेजो के शासन को मजबूत करने के लिए कानून बनाए गए थे। अंग्रेजी शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे। इनका उद्देश्य दंड देने का था न्याय देने का नहीं था। इन कानूनों की जगह जो तीन नए कानून बनेंगे। उनकी आत्मा होगी, भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सभी अधिकारों को सुरक्षित रखना। साथ इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा इन कानूनों का उद्देश्य सभी को न्याय देना होगा।

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