नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।
बता दें कि शराब होटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी या ईडी को प्रभावी प्रतिनिधित्व के अवसर के रूप में जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाना चाहिए, और इस मौके को अस्वीकार करना निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करने के साथ-साथ इसमें से एक का उल्लंघन होगा।
कोर्ट ने आगे कहा कि हिरासत से कोई भी रिहाई आदेश अंतरिम उपाय के रूप में आरोपी/याचिकाकर्ता/अरविंद केजरीवाल को जमानत या अंतरिम जमानत पर रिहा करने के समान होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार सामान्यतः सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के उपाय के लिए एक तैयार विकल्प नहीं है।