नई दिल्ली। पूर्व मंत्री स्वo बृज बिहारी प्रसाद हत्या मामले (Brijbihari Murder Case) में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है। जबकि SC ने मामले में पूर्व सांसद सूरज भान सिंह समेत छह आरोपियों को बरी कर दिया है। मामले में दोनों दोषियों को कोर्ट ने 15 दिन के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के फैसले का BJP सांसद और बृज बिहारी प्रसाद पत्नी रमा देवी ने फैसले का स्वागत किया है।
Brijbihari Murder Case : फैसले पर पत्नी का पहला रिएक्शन
बृजबिहारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनकी पत्नी व पूर्व सांसद रमा देवी ने अपना प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। शीर्ष अदालत को इसके लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो बच गए हैं उनको मां भगवती देखेंगी। बीजेपी सांसद ने कहा कि ऐसे मामले में फैसला आने में देरी से अपराध बढ़ता है, जबकि जल्द न्याय मिलने से अपराध घटता है।
पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
ज्ञात हो कि मामले में पटना हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। साल 2014 में कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटे हुए सबूतों के अभाव में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था। जिसके बाद पटना हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
1988 में बृज बिहारी की गोली मारकर हुई थी हत्या
बता दें कि बृज बिहारी प्रसाद बिहार के दिग्गज नेता रहे हैं। साल 1988 में पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। वो इंजीनियरिंग एडमिशन घोटाले में आरोपी थे। उन्हें पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में शाम की सैर के दौरान गोली मार दी गई थी।
-गौतम कुमार