SC hear Hemant Soren’s plea: झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने मनी लॉड्रिंग घोटाले मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर आज (13 मई) सुनवाई होनी है।
हेमंत सोरेन ने की अंतरिम जमानत की अपील
हेमंत सोरेन ने मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका पर फैसला आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट को यह निर्देश देने की अपील की थी कि मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर वह फैसला सुनाए।
क्या है मामला?
बता दें कि हेमंत सोरेन को मनी लॉड्रिंग मामले में 31 जनवरी को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन 3 मई को हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, और जमानत देने से इंकार कर दिया। हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसपर आज सुनवाई होने वाली है। आज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगाी।
फिलहाल सोरेन न्यायिका हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है। ईडी ने उनपर आरोप लगाया है कि सोरेन द्वारा करोड़ों रुपए की जमीन हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल का इस्तेमाल कर डमी विक्रेता और खरीदार दिखाकर आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर के द्वारा भारी मात्रा में आपराधिक आय की कमाई की गई थीं।
लेखक: रंजना कुमारी