UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश में 27 अगस्त को योगी कैबिनेट की बैठक में 14 में से 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग गई। इन प्रमुख फैसलों में से एक पारिवारिक रिश्तेदारों के बीच संपत्ति पंजीकरण पर स्टांप शुल्क में छूट दी गई है, जहां अब सिर्फ 5,000 रुपये में यह प्रक्रिया होगी। इसके अलावा, संस्कृत विद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दरों में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना, और राज्य की विभिन्न हवाई पट्टियों पर कर्मचारियों की तैनाती में सुधार जैसे फैसले शामिल हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गेस्ट हाउसों को ठेके पर देने का भी निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रस्ताव के तहत “उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर (प्रथम संशोधन) नीति-2021” को मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत निवेशकों को दो ग्रिड लाइनों द्वारा बिजली आपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा।
यूपी कैबिनेट के मुख्य फैसले, जिनपर बनी सहमती
- संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दरों में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। जिससे संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को आर्थिक सहायता भी मिलेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की योजना के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024 को मंजूरी मिली।
- राज्य पर्यटन निगम के गेस्ट हाउसों को देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए ठेके पर दिया जाएगा। इससे पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
- गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए VGF (वायबिलिटी गैप फंडिंग) की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस पर भी मुहर लग चुकी है। इससे राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन विभिन्न विकास प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों के लिए अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर 2% अतिरिक्त स्टांप शुल्क राशि के वितरण की प्रक्रिया तय करने के संबंध में शासनादेश में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
- प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों पर तैनात कर्मचारियों का सदुपयोग करने तथा नवनिर्मित हवाई पट्टियों पर कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
- राजकीय इंटर कॉलेज/राजकीय हाईस्कूल की अनुपयोगी भूमि पर पाठ्य तर गतिविधियों के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
- उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी दी गई है, जो प्रदेश में डिजिटल मीडिया के विकास एवं विनियमन पर कार्य करेगी।
- प्रदेश में अल्ट्रा मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए केस-टू-केस आधार पर कस्टमाइज्ड इंसेंटिव पैकेज विशेष अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को भी मंजूरी मिली।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 10 (2) एवं धारा 10 (4) के अंतर्गत गौतमबुद्ध नगर जिले के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचित सीमा को शिथिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है।