नई दिल्ली: बस अब कुछ ही दिनों (2-3 दिनों) में हम सभी साल 2023 को अलविदा कह देंगे और साल 2024 का स्वागत करेंगे। साल 2023 के खत्म होने से पहले आपको कई काम पूरे करने पड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो नए साल का मजा फीका पड़ सकता है।
खबरदार, अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर से पहले कर लें। डीमैट और म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन पर भी 31 दिसंबर से पहले फैसला लेना होगा। कंपनियों को बंद पड़े यूपीआईडी को दोबारा शुरू करना होगा। अगर आपने बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है तो वह भी करना होगा। आइए आपको भी बताते हैं कि वो कौन से 5 काम हैं, जिन्हें आपको पूरे कर लेने चाहिए।
डीमैट खाता और म्यूचुअल फंड नामांकन
26 सितंबर को, सेबी ने मौजूदा डीमैट खाताधारकों को नामांकन विकल्प प्रदान करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दी है। इसके अलावा, सेबी ने पैन, नामांकन, संपर्क विवरण के लिए नमूना हस्ताक्षर जमा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बैंक खाते का विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबर।
निष्क्रिय UPI आईडी
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 7 नवंबर के एक सर्कुलर में पेमेंट ऐप्स और बैंकों से उन UPI आईडी और नंबरों को सक्रिय करने के लिए कहा है जो एक साल से अधिक समय से सक्रिय नहीं हैं। हर बैंक और थर्ड पार्टी ऐप को 31 दिसंबर तक इनका पालन करना होगा।
बैंक लॉकर एग्रीमेंट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक, सुरक्षित जमा लॉकर के नए नियमों के तहत ग्राहकों को अपने बैंकों के साथ एक नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। ग्राहकों को लॉकर का उपयोग करने की अनुमति तभी तक है जब तक वे किराया चुकाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि इस एग्रीमेंट की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है।
बिलेटेड ITR
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर 2023 को आ रही है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत, उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जो तय समय से पहले अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं। तारीख। देर से आईटीआर दाखिल करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, जिन करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें केवल 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
सिम कार्ड के लिए कोई कागज आधारित KYC नहीं
मोबाइल फोन उपयोगकर्ता 2024 के पहले दिन बिना कागजी फॉर्म भरे नए सिम कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। दूरसंचार विभाग (DoT) की एक अधिसूचना के अनुसार, कागज-आधारित नो-योर-कस्टमर (KYC) प्रक्रिया शुरू होगी। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर तक सिम कार्ड केवल फिजिकल फॉर्म के जरिए ही उपलब्ध होंगे।