Conflict over NCP Leadership: विधायकों की अयोग्यता पर फैसले की प्रक्रिया शुरू, अजित गुट को 41 विधायकों का समर्थन

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मुंबई/महाराष्ट्र: राज्य के न्यायिक दलों में एनसीपी (Nationalist Congress Party) के विधायकों की अयोग्यता पर फैसले की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इस सुनवाई के दौरान, पार्टी के दो प्रमुख गुट अजित पवार और शरद पवार गुट के बीच तनाव बढ़ गया है।

अजित पवार गुट की ओर से अनिल पाटिल और समीर भुजबल उपस्थित हैं, जबकि शरद पवार गुट के प्रतिनिधि केवल वकील मौजूद हैं। शरद पवार गुट ने 3 याचिकाओं को दायर किया है, जबकि अजित पवार गुट ने 2 याचिकाएं दायर की हैं। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुनवाई के दौरान अपने प्राथमिक धारणाओं को साझा किया है, जिसमें पार्टी की संरचना, संविधान, और विधिमंडल बल के महत्व पर जोर दिया गया है।

30 जून 2023 को, एनसीपी में दो गुटों का गठन हुआ, जबकि 29 जून तक शरद पवार के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं था। शिवसेना के संदर्भ में, अध्यक्ष पद को लेकर दोनों गुट दावा कर रहे हैं कि चुनाव पार्टी के संविधान के मुताबिक नहीं हुआ है। इस संघर्ष के मध्य में, दोनों समूहों ने अयोग्यता के खिलाफ याचिकाएँ दायर की हैं।

नार्वेकर ने कहा, “यहां दो समानांतर नेतृत्व खड़े हो गये हैं।” उन्होंने इस समय पार्टी की एकता को ध्यान में रखने का आह्वान किया और विवादों का समाधान करने के लिए समर्थन की याचिका दी।

इस विवाद के संदर्भ में, विधानसभा अध्यक्ष की निगरानी में न्यायिक सुनवाई जारी है। अब यह देखना होगा कि कैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है और क्या अंतिम फैसला होता है।