नई दिल्ली/डेस्क: ED ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। जांच एजेंसी पहले भी छह बार समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल ने इन्हें गैरकानूनी बताकर ED के सेमने पेश होने से इंकार कर दिया था। इसके बाद ED ने कोर्ट की ओर रुख किया था जिसकी सुनवाई 16 मार्च को होगी।
केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी बताकर इंकार किया है और कहा है कि इस पर कोर्ट को निर्णय करना चाहिए। क्योंकि ईडी इसे लेकर ख़ुद कोर्ट गई है और अब उन्हें बार बार समन भेजने की बजाय कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए।
इसके बावजूद, ईडी ने कोर्ट में बताया है कि वह पांच बिंदुओं को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। पहला बिंदु है कि घोटाले के दौरान 338 करोड़ रुपए AAP तक पहुंचे हैं, जिस पर समन भेजा गया है। दूसरा बिंदु है कि इंडोस्पिरिट के डायरेक्टर ने बताया कि विजय नायर के माध्यम से केजरीवाल से मिलकर बातचीत हुई थी।
तीसरा बिंदु है कि नई आबकारी नीति के मुद्दे पर घर पर मीटिंग हुई थी, और चौथा बिंदु है कि आबकारी नीति में 6% मार्जिन प्रॉफिट को बढ़ाकर 12% किया गया था। यानी आबकारी नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका थी। इसके अलावा आखिरी पॉइंट नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठक हुई थी वह कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई जाती है। ईडी इन्हीं पांच पॉइंट्स को लेकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है।
लेखक: करन शर्मा