नई दिल्ली/डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक इन दिनों बैंकों पर सख्ती से नजर रख रहा है. अगर RBI किसी बैंकों की जांच करता है और इस दौरान नियमों के उल्लंघन से संबंधित कोई खामी पाई जाती है, तो उनपर जुर्माना लगाने, बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से लेकर बैन तक लगाया जाता है. हाल में Paytm Payments Bank पर बैन लगाने के बाद अब इस बार RBI ने सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर एक्शन लिया है.
किस बैंक का रद्द हुआ लाइसेंस
RBI ने ही इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के पाली में स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है. बैंक के पास संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है. जिसके कारण उनकी कमाई की संभावनाएं भी कम हो गई. इसलिए इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया. ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए RBI ने यह फैसला लिया.
सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए RBI ने आदेश जारी किया कि उन्होंने बैंक को राजस्थान के सहकारी समितियों के पंजीयक से भी बंद करने को कहा है. इसके साथ ही एक परिसमापक की भी नियुक्ति की जाएगी. बैंक के सभी जमाकर्ताओं को क्रेडिट गारंटी और बीमा निगम से अपने कुल जमा से पांच लाख रुपये बीमा राशि ला दावा प्राप्त करने का अधिकार है.
लेखक: इमरान अंसारी