Abdul Karim Tunda: टाडा अदालत ने 1993 बम धमाकों के आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को किया बरी

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Abdul Karim Tunda: 1993 के बम धमाकों के मामले में कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। राजस्थान के अजमेर की टाडा कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया है। इस घटना के 31 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। अब्दुल करीम टुंडा को किसी भी मामले में दोषी नहीं पाया गया है।

इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी करार दिया गया है। करीम टुंडा को 2013 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। 1993 में हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, सूरत, और मुंबई की कुछ ट्रेनों में बम धमाके हुए थे। इसका आरोप करीम टुंडा के अलावा इरफान और हमीदुद्दीन पर भी लगा था।

लेखक: करन शर्मा

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