नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी (AAP) को दफ्तर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय देने का आदेश दिया है। यह आदेश लोकसभा चुनाव के कारण जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा आपको दी गई जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने आम आदमी पार्टी से कहा है कि वे अपने पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए केंद्र से आवेदन करें। इसके साथ ही, कोर्ट ने बताया कि यह जमीन पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्टरूम की जरूरत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई थी।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने इस फैसले के खिलाफ विरोध जताते हुए कहा, “हम इस आदेश का पालन करेंगे और अपील करने का विचार करेंगे। हमारी पार्टी ने इस जमीन को पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा दी गई थी, और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।”
यह निर्णय आने वाले दिनों में चर्चा का केंद्र बनेगा और आम आदमी पार्टी के पक्ष और खिलाफ में उच्चतम न्यायालय में और भी कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।