गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश यादव को भेजा नोटिस, पेश नहीं हुआ एल्विश तो होगा गिरफ्तार

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नई दिल्ली/डेस्क: यू-ट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ मारपीट के दर्ज मामले में गुरुग्राम सेक्टर-53 थाना पुलिस ने परिजनों को CRPC की धारा 41 के तहत नोटिस दिया है. नोटिस देने के लिए पुलिस टीम उसके घर गई थी. पुलिस के अनुसार एल्विश यादव घर पर नहीं मिला. इसके बाद उनके परिजनों को नोटिस दिया गया.

सेक्टर-53 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि मारपीट के मामले में वादी सागर ठाकुर ने एल्विश यादव पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी. इसमें आरोप लगाया है कि एल्विश ने मारपीट करते हुए उसकी रीढ़ पर वार किया था. इसी के आधार पर एल्विश के खिलाफ IPC की धारा-147149/323 और 506 के तहत FIR दर्ज की गई है.

उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह पुलिस की एक टीम एल्विश के घर पर गई, मगर एल्विश वहां नहीं मिला. आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए CRPC की धारा 41 के तहत नोटिस जारी किया गया है. नोटिस उसके परिजनों को दिया गया.

जिस व्यक्ति को CRPC की धारा 41 के तहत नोटिस दिया जाता है, उसे नोटिस में दिए गए समय और स्थान पर पुलिस अधिकारी के सामने उपस्थित होना होता है. यदि वह इसका अनुपालन करता है और उपस्थित हो जाता है, तो असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तारी नहीं की जाती है. इसके विपरीत अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है.

लेखक: इमरान अंसारी