Delhi Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और AAP नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। जैन बीते 9 महीने से ज्यादा समय से मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थे, लेकिन अब उन्हें वापस जेल जाना होगा।
उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 2023 को उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन अब यह आदेश रद्द हो गया है। ईडी ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। जैन ने इन आरोपों से इनकार किया है।
लेखक: करन शर्मा