Supreme Court On CAA: CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, 9 अप्रैल को फिर होगी सुुनवाई

Published

Supreme Court On CAA: सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) के मामले पर सुनवाई के दौरान, की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को जवाब देने के लिए समय मांगा। इसके जवाब में, याचिकाकर्ता इंदिरा जय सिंह ने CAA लागू करने पर रोक लगाने की मांग की, और मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजने की बात कही।

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर केंद्र सरकार को राहत दी, और CAA नोटिफिकेशन पर अभी रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने 9 अप्रैल को मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया, और केंद्र सरकार को 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा।

कोर्ट ने पूछा कि कितने मामलों में नोटिस जारी किया गया है, और बाकी याचिकाओं के लिए भी तारीख दी जाए। सरकार को नोटिफिकेशन पर रोक लगाने वाली याचिका का जवाब देने का समय मिला, लेकिन याचिकाकर्ता ने रोक लगाने की मांग की। कोर्ट ने सरकार से जवाब देने की तारीख पूछी, और सोलिसिटर जनरल ने चार हफ्ते में जवाब देने का वादा किया।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि नोटिफिकेशन 4 साल 3 महीने बाद जारी हुआ है, अगर नागरिकता देना शुरू हुआ तो उसे वापस लेना संभव नहीं होगा। ऐसे में नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए। अगर रोक नहीं लगाई गई तो याचिकाओं का कोई मतलब नहीं रहेगा। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नागरिकता मिले या न मिले, इससे याचिकाकर्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

लेखक: करन शर्मा