Gyanvapi Mosque Case Hearing: ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई।मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत ने आदेश लागू करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया, लेकिन सरकार ने इसे तुरंत लागू कर दिया। हाईकोर्ट से भी हमें राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस पर रोक लगाना चाहिए।
चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी किया और किसी और तारीख पर सुनवाई का संकेत दिया। मस्जिद पक्ष के वकील ने पूजा पर तत्काल रोक की मांग की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों स्थान अलग-अलग हैं और एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते। उन्होंने सलाह दी कि अभी नमाज और पूजा दोनों अपनी जगह पर जारी रहे।
व्यास परिवार के वकील ने इस निर्धारित तारीख के खिलाफ विरोध किया, कहा कि निचली अदालतों में मामले का पूरी तरह निपटारा नहीं हुआ। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने वाले आदेश को बरकरार रखा गया था।
लेखक: करन शर्मा