CM केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को किया खारिज!

Published
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने और उनके निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन की मांग वाली याचिका पर 22 अप्रैल को सुनवाई हुई।

कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की निजी डॉक्टर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन करने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। राउज एवेन्यू की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने या ना देने के लिए तिहाड़ जेल को AIIMS के डॉक्टरों की देखरेख में मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है।

बता दें सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल अधिकारियों को इंसुलिन देने का निर्देश देने और उनकी डायबिटीज और ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव के संबंध में प्रतिदिन 15 मिनट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श देने की अनुमति देने की मांग की थी।