क्या है विरासत टैक्स? कहां, कैसे और क्यों लगाया जाता है?

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Explainer Inheritance Tax:
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Explainer Inheritance Tax: विरासत टैक्स पर दिए बयान को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा इस समय विवादों में घिरे हुए हैं। बता दें हाल ही कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर कहा,
“अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। तो उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति का 45 फीसदी उसके बच्चों को मिलता है और 55 फीसदी पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है।
भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहां अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद वो सारी की सारी संपत्ति उनके बच्चों को मिल जाती है। जनता के लिए कुछ नहीं बचता। मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए।”

जानते हैं आखिर क्या है विरासत टैक्स? जिसे भारत में लगाने की बात कांग्रेस नेता ने की है।
विरासत टैक्स क्या है?
विरासत टैक्स (Inheritance Tax) अमेरिका और जापान के साथ कई देशों में लगाया जाता है। इस टैक्स को किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी उस संपत्ती पर लगाया जाता है, जो उसके उत्तराधिकारियों को मिलती है। जैसे किसी को कोई संपत्ति विरासत में मिल रही है तो ऐसे में ट्रासंफर से पहले इस टैक्स को लगाया जाता है। सरकारें इस टैक्स को इसलिए लगाती हैं ताकि रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो! बता दें ऐसे कई देश हैं जहां पर इस टैक्स की दर 50 फीसदी से भी ज्यादा है।