Delhi Riots Case: नई दिल्ली में 2020 में हुए दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को कोर्ट से फिर झटका लगा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बता दें कि उमर खालिद 2020 में दिल्ली दंगे से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी है। इसी मामले में उसने कोर्ट से नियमित जमानत की मांग थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है।
बहुत से विवादों में जुड़ा है उमर का नाम
खबरों के मुताबिक, खालिद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जेएनयू कैंपस में हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें लगाकर नफरत फैलाने का प्रयास किया था। इतना ही नहीं उमर उस समारोह में भी शामिल था जिसमें जेएनयू कैंपस में आतंकी अफजल की फांसी का मातम मनाया गया था।
उमर इससे पहले कई मौकों पर कश्मीर की आजादी का मांग उठाता रहा है। 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए सीआरपीएफ जवानों की हत्या का जश्न मनाया गया था, जश्न मनाने वालों में उमर भी शामिल था। लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
लेखक: रंजना कुमारी