Bihar Reservation: बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आज (20 जून) हाईकोर्ट ने आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है।
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईूबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 प्रतिशत आरक्षण देने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया है।
लेखक: रंजना कुमारी