Pune Porsche Case: पुणे के चर्चित पोर्श कार दुर्घटना मामले में आरोपी किशोर के पिता विशाल अग्रवाल को पुणे की जिला एवं सत्र अदालत ने जमानत दे दी है। विशाल अग्रवाल पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अब कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है। बता दें कि मई महीने में पुणे शहर में पोर्श कार हादसे में दो सॉफ्टवेयर पेशेवरों की मौत हो गई थी। इसके अलावा अदालत ने इस मामले से जुड़े पांच अन्य आरोपियों को भी जमानत दे दी।
क्या था पूरा मामला
बता दें कि 19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में पोर्श कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार दो आईटी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। दोनों मृतकों की पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई थी। आरोप है कि पोर्श कार को 17 वर्षीय नाबालिक किशोर चला रहा था, जो घटना के वक्त पुरे नशे में था।
विशाल अग्रवाल पर लगा था आरोप
पुलिस ने आरोपी किशोर के पिता विशाल अग्रवाल और ब्लैक बार क्लब के मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। इस हादसे के को लेकर दर्ज की गई प्राथमिकी में बताया गया था कि पिता को यह पता था कि उनके नाबालिग बेटे के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसके बाद भी उसके हाथ कार थमाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं किशोर को पार्टी करने की इजाजत भी दे दी गई। प्राथमिकी में बताया गया है कि विशाल अग्रवाल जानते थे कि उनका नाबालिग बेटा शराब पीता है।
लेखक – आयुष राज