आखिर क्या है एंटी पेपर लीक कानून ? क्या क्या है इस कानून में प्रावधान, पढ़ें पूरी खबर !

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Anti Paper Leak Law
Anti Paper Leak Law

Anti Paper Leak Law: इस वक्त देश में पेपर लीक का मसला हर तरफ सवालों के घेरे में है। पेपर लीक जैसे अपराधों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार (21 जून) आधी रात को देश में एंटी पेपर लीक कानून (Centre notifies Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 लागू कर दिया है । जिस वक्त देश में पेपर लीक बड़ा सवाल खड़ा लकर रहा था ठीक उसी वक्त सरकार ने देश में इस कानून को लागू किया गया है। आइए समझते हैं यह कानून क्या है और किन परीक्षाओं पर लागू होता है।

अब तक नक़ल पर नहीं था कोई कानून

परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने और उनसे निपटने के लिए अब तक केद्र सरकार के पास और जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस कानून नहीं था। इसी कारण अकसर पेपर लीक की घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर विवाद चल रहा है और यूजीसी नेट परीक्षा को आयोजित होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया।

कठोर जुर्म के प्रावधान से लगेगा लगाम

NEET और UGC-NET जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच सरकार ने यह कानून लाने का फैसला सरकार अब एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। अब देखना होगा कि क्या इससे कोई जमीनी फायदा मिलता है या नहीं ?

पहली बार 12 फरवरी को मिली थी कानून को मंजूरी

आपको बता दें कि पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया गया था। लेकिन अब कल इसका गजट जारी करके अमल में लाया गया है।

इस कानून के अंतर्गत UPSC (संघ लोक सेवा आयोग), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं शामिल होंगी। इसके अलावा केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके अलावा नए कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

लेखक – आयुष राज