NEET UG Paper Leak 2024 Case: देशभर में 5 मई को आयोजित नीट-यूजी 2024 पेपर लीक मामले में 18 जुलाई गुरुवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के समय सीजेआई ने कहा, नीट मामले में जल्दबाजी की जरूरत है, देशभर के छात्र फैसले का इतंजार कर रहे हैं। बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले को अन्य मामले से ज्यादा प्राथमिकता दी गई है।
CJI का याचिकाकर्ता से सवाल, क्यों रद्द होनी चाहिए परीक्षा?
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप हमें संतुष्ट करें कि पेपर लिक बड़े पैमाने पर हुआ और परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस मामले में जांच की दिशा क्या होनी चाहिए वह भी हमें बताएं।
SC का सवाल, कितने छात्रों ने बदला अपना एग्जाम सेंटर?
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा, कितने छात्रों ने बदला अपना एग्जाम सेंटर? इसके जवाब में एनटीए ने कहा, 15,000 छात्रों ने करेक्शन के दौरान एग्जाम सेंटर चेंज किए थे। इसी के साथ एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, छात्र सिर्फ शहर बदल सकते हैं और कोई भी उम्मीदवार सेंटर नहीं चुन सकता। सेंटर का आवंटन सिस्टम द्वारा किया जाता है। सेंटर का आवंटन परीक्षा से सिर्फ दो दिन पहले होता है, इसलिए किसी को नहीं पता कि कौन सा सेंटर मिलने वाला है।
CJI ने नीट याचिकाकर्ता के पूछे मार्क्स
CJI ने नीट याचिकाकर्ता के मार्क्स पूछते हुए कहा, इस मामले में सबसे कम अंक पाने वाले छात्र जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता है उनका मार्क्स कितने हैं? इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा, अगर आप 164 अंक लाते हैं तो आप पास हो जाते हो, लेकिन एडमिशन सीट के हिसाब से मिलता है।
लेखक-प्रियंका लाल