Delhi Coaching Basement Case: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में भारी बारिश के बाद राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की दुखद मौत हो गई। मृतकों में तानिया सोनी (तेलंगाना), श्रेया यादव (उत्तर प्रदेश), और नेविन डालविन (केरल) शामिल हैं, जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दिल्ली अग्निशमन विभाग (DFS) के अनुसार, शनिवार शाम लगभग सात बजे जलभराव की सूचना मिली, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।
कौन-कौन सी धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला?
पुलिस ने इस घटना के संबंध में राव IAS कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कॉर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), धारा 106 (1) (जल्दबाजी या लापरवाही में किए कार्य से किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनना), धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), धारा 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या बनाने के संबंध में लापरवाही), और धारा 35 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस और प्रशासन यह जांच कर रहे हैं कि बेसमेंट में पानी कैसे भरा और वहां सुरक्षा उपायों की कमी क्यों थी। इस घटना से छात्रों और उनके परिवारों में गहरा शोक व्याप्त है और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर नाराजगी भी है।