SC से दिल्ली सरकार को झटका, सरकार की सलाह के बिना LG कर सकते हैं एल्डरमैन की नियुक्ति

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Supreme Court: दिल्ली की आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने MCD में एल्डरमैन नियुक्ति को लेकर एलजी को राहत देते हुए कहा, उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं।

MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं LG

बता दें, दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा राज्य कैबिनेट की सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम में दस एल्डरमैन की नियुक्ति के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि अब उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, साल 1993 के एक्ट में उपराज्यपाल को यह अधिकार है। इसके लिए उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह की आवश्यकता नहीं है। उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से MCD के लिए 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं।

कौन होते हैं MCD में एल्डरमैन?

एल्डरमैन शब्द अंग्रेजी शब्द है और इसका अर्थ है बुजुर्ग व्यक्ति। MCD में एल्डरमैन का अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञ हो। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार, दिल्ली के उपराज्यपाल निगम में 25 साल से ऊपर की उम्र के दस लोगों को नामित कर सकते हैं। जिनके पास नगरपालिका प्रशासन में विशेषज्ञता का अनुभव हो। ये मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं।