SC on Delhi Coaching Centre Tragedy: 5 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग सेंटर हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें तीन छात्रों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली राज्य सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस हादसे को गंभीर मानते हुए कहा कि कोचिंग सेंटर देशभर से आए छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अदालत ने फायर सेफ्टी नियमों के पालन के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर कोचिंग सेंटर फेडरेशन की याचिका पर सख्त नाराजगी जताई और उस पर एक लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया।
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, “कोचिंग सेंटर्स डेथ चेंबर बन गए हैं। अगर सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया जा सकता है तो इन्हें ऑनलाइन चलाना बेहतर होगा।” कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे ने सबको एक महत्वपूर्ण सीख दी है, जिसमें कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण तीन छात्रों की डूबकर मौत हो गई।
इस घटनाक्रम ने कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानकों की जांच और सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे मामले की गंभीरता को समझें और सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।