Waqf Board Amendment Bill: लोकसभा में कल पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जानें विधेयक में क्या होने वाला है नया?

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Waqf Board Amendment Bill: केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने के उद्देश्य से गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश कर सकती है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू इसे सुबह 11 बजे संसद में पेश करेंगे। इसके बाद, विधेयक को चर्चा और आगे की प्रक्रिया के लिए स्थायी समिति को भेजा जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, इस संशोधन विधेयक में 40 प्रस्तावित बदलावों के साथ-साथ वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कई प्रावधानों को निरस्त करने की बात कही गई है। इसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपाय भी शामिल हैं।

संशोधन विधेयक के मसौदे में वक्फ अधिनियम 1995 के मुख्य अधिनियम में ‘वक्फ’ शब्द के स्थान पर ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास’ शब्द शामिल करने का प्रस्ताव है।

विधेयक में नया क्या है?

इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना और विवादों को सुलझाने में पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित करना है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जिला कलेक्टरों को वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच विवादों को सुलझाने का अधिकार देता है। इसके तहत, कलेक्टर संपत्ति के सरकारी या गैर-सरकारी होने के विवाद की जांच करेंगे और संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे।

बिल में यह भी प्रस्ताव है कि वक्फ संपत्ति पंजीकरण के लिए आवेदन जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा। कलेक्टर आवेदन की प्रामाणिकता और सटीकता की पुष्टि करेंगे और फिर बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रदान करेंगे। 1995 के अधिनियम में यह निर्णय पूरी तरह से वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में था और ऐसे मामलों में न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होता था। प्रस्तावित विधेयक इस अनिवार्यता को भी बदलता है कि वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए।

वक्फ का मतलब क्या है?

वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब किसी संपत्ति का धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए एक ट्रस्ट के नाम करना है। एक बार किसी ने अपनी संपत्ति को वक्फ कर दिया तो उसके बाद उसकी खरीद-बिक्री, दान या तोहफे में देना संभव नहीं होता। मुसलमान समुदाय में लोग अक्सर अपनी संपत्तियों को स्कूल, क्लिनिक, मस्जिद, मदरसा आदि जैसे धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए वक्फ कर देते हैं। वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है।

वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है?

वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, देश में इस समय कुल 3,56,047 वक्फ एस्टेट्स, 8,72,321 अचल वक्फ संपत्तियां और 16,713 चल संपत्तियां हैं। अचल संपत्तियों में से 4,36,166 संपत्तियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सबसे ज्यादा अचल संपत्तियां कब्रिस्तान, खेती-बाड़ी, मस्जिद और दुकानों के लिए वक्फ की गई हैं। कई वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हो चुका है।