SC grants bail to Manish Sisodia: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितता मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। आज आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया गया। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। पिछले 17 महीने से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है।
तीन शर्तों पर मिली मनीष सिसोदिया को जमानत
कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को तीन शर्तों पर जमानत दी है। पहली शर्त है कि उन्हें 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा। दूसरी शर्त है कि उन्हें दो जमानतदार पेश करने होंगे। तीसरी शर्त के अनुसार मनीष सिसोदिया को सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी लगानी होगी।
“क्या PM देंगे सिसोदिया के इन 17 महीनों का हिसाब ?”
आप नेती मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, ”यह सच्चाई की जीत है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस मामले में कोई सच्चाई/सबूत नहीं है। हमारे नेताओं को जबरन जेल में डाल दिया गया। मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या बीजेपी उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देगी? जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने का काम आता। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि हमें न्याय मिला और फैसला AAP के पक्ष में आया और हर कार्यकर्ता उत्साहित है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अरविंद केजरीवाल और सत्येन्द्र जैन भी जल्द जेल से बाहर आएं। यह केंद्र सरकार की तानाशाही पर तमाचा है।”