2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई

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नई दिल्ली/डेस्क: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 को खत्म हो जाएगी, यानी बिना किसी पेनाल्टी के ITR फाइल करने के लिए आपके पास सिर्फ कल का दिन और बचा है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 30 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक 5.83 करोड़ ITR फाइल हो चुके हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR के लिए कई बार रिमाइंडर भी जारी कर चुका है, अगर आप यह डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो आपको बाद में रिटर्न फाइल करने के लिए फाइन देना पड़ सकता है, अगर आप बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस की अकाउंट बुक को ऑडिटिंग की जरूरत है तो आप ITR किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी फाइल करवा सकते हैं, लेकिन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद से भी ITR दाखिल करने की परमिशन देता है.

अगर आप समय पर रिटर्न फाइल करते है, तो उसके आपको कुछ फायदे भी मिल सकते है, ITR हर साल फाइल करना होता है, आप रिटर्न फाइल कर उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने जो ज्यादा टैक्स पेमेंट किया है, उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ITR डॉक्यूमेंट को इनकम और एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर आप वीजा अप्लाई करते है तो भी ITR माँगा जा सकता है, और लोन के लिए अप्लाई करने पर बैंक और फाइनेंस कम्पनियां भी ITR मांगती है, अगर आप समय से रिटर्न फाइल करते है, तो आपका पेनेल्टी भी नहीं देनी होंगी, तो वहीं नुकसान को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते है यानी आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख तक ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं, यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं.

31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी, अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी, अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे, इसलिए जल्द से जल्द जाकर ITR फाइल करें.

लेखक: इमरान अंसारी