राहुल गांधी के लिए जल्द ही खुलेंगे सदन के दरवाजे! SC ने की सजा पर लगाई रोक

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नई दिल्ली: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। उच्चतम अदालत ने एक अंतरिम आदेश में ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ।

निचली अदालत के पास सजा का कोई कारण

‘मोदी’ सरनेम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की तो वहीं उनके खिलाफ महेश जेठमलानी ने मुद्दा रखा।

राहुल गांधी की सजा पर रोक

बता दें कि सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था। इसके साथ ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद राहुल ने गुजरात HC में याचिका लगाकर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। निचली अदालत ने राहुल को जमानत तो दे दी थी, लेकिन दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

वीर सावरकर के पोते ने भी कर रखा था केस

गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि दोषसिद्धि पर रोक लगाना एक अपवाद है, नियम नहीं। जनप्रतिनिधियों को साफ छवि का होना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा था, “कि राहुल गांधी के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। वीर सावरकर के पोते ने भी उनके खिलाफ मामला दायर किया था। राहुल गांधी अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा।”

क्या है पूरा मामला?

राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों हैं? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?” राहुल गांधी के इसी बयान पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 500, 499 के तहत मानहानि का केस दर्ज कराया था।

जिसके बाद मामला नीचली अदालत में पहुंचा और सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 4 साल बाद दो साल की सजा सुना दी थी। जिसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया था।