नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब हवा (Delhi NCR Pollution) की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर से एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (एक्यूएमसी) को शीर्ष अदालत ने फटकार लगाई है। अब इस मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।
मामले में 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई
मामले (Delhi NCR Pollution) को लेकर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि कमीशन की सब कमिटी द्वारा साल में सिर्फ 4 बार बैठक होती है। कोर्ट ने कमीशन से इन बैठकों का ब्यौरा मांगा हैं। कोर्ट ने मामले को लेकर कहा कि अगली सुनवाई में कमीशन बेहतर हलफनामा दाखिल करे।
स्थिति खराब होने से पहले सुनिश्चित हो निदान
एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने मांग पर कोर्ट ने कहा कि इस साल प्रदूषण की स्थिति खराब होने से पहले ही यह सुनिश्चित की जाए कि किसानों को पराली जलाने से रोका जाए। जस्टिस अभय एस ओक और ऑगस्टिन मसीह की बेंच ने कमीशन को निर्देश दिया किया कि कमीशन इस बात को गंभीरता से ले और यह सुनिश्चित करें कि किसानों को पराली नष्ट करने के लिए दी गई मशीन का इस्तेमाल किया जाए।
कमीशन ने नहीं की कोई कार्रवाई
ज्ञात हो कि मामले (Delhi NCR Pollution) को लेकर आयोग को CAQM एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऐसे किसान जो इस का उल्लंघन करते है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का अधिकार है, मगर अभी तक कमीशन ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (एक्यूएमसी) का गठन 2021 में हुआ था।
-गौतम कुमार