Delhi Dry Day: दिल्ली में अक्टूबर-नवंबर के दौरान इन 6 दिन रहेगा ‘ड्राई डे’; देखें पूरी लिस्ट…

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Delhi Dry Day: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने अक्टूबर और नवंबर 2024 के दौरान 6 दिनों के लिए शराब की दुकानों को बंद रखने की घोषणा की है। ये बंदी कुछ विशेष दिनों और धार्मिक त्योहारों के अवसर पर की जाएगी ताकि इन महत्वपूर्ण अवसरों का सम्मान किया जा सके और शांति बनाए रखी जा सके। इन दिनों को ‘ड्राई डे’ कहा जाता है, जिसमें पूरे शहर में शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहता है।

अक्टूबर में ‘ड्राई डे’ की पूरी लिस्ट…

  • 2 अक्टूबर (बुधवार): महात्मा गांधी जयंती – इस दिन पूरे देश में गांधी जी के सम्मान में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होता है।
  • 12 अक्टूबर (शनिवार): विजयादशमी- हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक, जिसे दशहरे के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन रावण के अंत का प्रतीक मनाया जाता है।
  • 17 अक्टूबर (गुरुवार): महर्षि वाल्मीकि जयंती- यह दिन महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो रामायण के रचयिता थे।
  • 31 अक्टूबर (गुरुवार): दिवाली- भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार, दिवाली, जिसमें लोग अपने घरों को सजाते हैं और भगवान लक्ष्मी की पूजा करते हैं।

नवंबर में ‘ड्राई डे’ की पूरी लिस्ट….

  • 15 नवंबर (शुक्रवार): गुरु नानक जयंती- सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस।
  • 24 नवंबर (रविवार): गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस- यह दिन गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया था।

होटल और लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर छूट

हालांकि, इन ‘ड्राई डे’ के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, लेकिन कुछ होटल और रेस्तरां, जिनके पास एल-15 और एल-15एफ लाइसेंस हैं, वे अपने यहां ठहरने वाले ग्राहकों को शराब परोस सकते हैं। यह छूट केवल उन्हीं स्थानों पर लागू होती है, जहां यह लाइसेंस धारित है, लेकिन खुदरा शराब की दुकानों को किसी भी प्रकार से शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी।

ड्राई डे पर आबकारी विभाग ने जारी किए आदेश

दिल्ली आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, इन ‘ड्राई डे’ के नियमों का सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी दुकान या लाइसेंसधारी ने इन दिनों शराब की बिक्री करने की कोशिश की या कोई अन्य उल्लंघन किया, तो उन पर जुर्माना और अन्य दंड लगाया जा सकता है। इसके अलावा, ड्राई डे के दौरान होने वाले नुकसान के लिए शराब की दुकानों के मालिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।