नई दिल्ली। हाथरस सत्संग हादसा (Hathras Incident) मामले में बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने CJM कोर्ट में 11 आरोपियों के खिलाफ 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। मामले में 71 लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। वहीं दाखिल चार्जशीट में बाबा का नाम नहीं है। जबकि मामले में एक महिला मंजू देवी को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
Hathras Incident : 2 जुलाई को हुई थी घटना
ज्ञात हो कि 2 जुलाई को फुलरई गांव के सिकंदराराऊ में भोले बाबा साकार विश्व हरि सत्संग में हादसा (Hathras Incident) हुआ था। सत्संग में भगदड़ के दौरान 121 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। मामले में पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया था। मामले में कल 4 अक्टूबर को CJM कोर्ट में सुनवाई होगी।
121 श्रद्धालुओं की हुई थी मौत
हाथरास के सिकंदराराऊ में हुए इस सत्संग (Hathras Incident) के बाद मची भगदड़ के दौरान 121 श्रद्धालुओं की हुई मौत के मामले में पोरा चौकी प्रभारी ब्रजेश पांडे ने शिकायत दर्ज की थी। दर्ज प्राथमिकी में मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर व अन्य सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 (2), 223, 238 के अंतर्गत शिकायत दर्ज की गई थी। आरोपियों पर 80 हजार लोगों की अनुमति लेकर दो लाख से अधिक भीड़ जमा करने, चरण रज लेने और दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ को रोकने के लिए सेवादारों द्वारा धक्का-मुक्की करने के साथ-साथ साक्ष्य छिपाने का आरोप है।
-गौतम कुमार