दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर लागू हुआ GRAP II, जानें किन चीजों पर लगा बैन

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नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में GRAP-II को लागू करने का आदेश दिया. CAQM ने अपने आदेश में कहा कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने के प्रयास में उप-समिति ने फैसला किया है कि GRAP-बहुत खराब वायु गुणवत्ता के चरण II के तहत आने वाले सभी का को एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा लागू किया जाना चाहिए.

दिल्ली में AQI खराब से बहुत खराब

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में GRAP-II लागू करने का निर्णय वायु गुणवत्ता के बिगड़ने के बीच आया है. वेबसाइट AQICN के अनुसार, राजधानी में कई स्थानों पर खराब वायु गुणवत्ता की सूचना मिली. दिल्ली में मदर डेयरी प्लांट, आईटीओ, आईटीआई शाहदरा और अन्य क्षेत्रों में AQI खराब से बहुत खराब तक दर्ज किया गया.

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दिल्ली वायु गुणवत्ता पैनल ने क्या कहा ?

अपने आदेश में CAQM ने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और निजी वाहनों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है. CAQM दिल्ली-एनसीआर के लोगों से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और कम भीड़भाड़ वाले मार्ग का उपयोग करने का आग्रह किया.

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इसके साथ-साथ पैनल ने अक्टूबर से जनवरी महीनें के दौरान धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने की सिफारिश की और ऑटोमोबाइल में नियमित अंतराल पर एयर फिल्टर बदलने की अपील की.