UP में एनकाउंटर करने वालों पर भी लगी सख्ती! पुलिस मुठभेड़ की वीडियोग्राफी जरूरी, जानें क्या है नई गाइडलाइंस

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UP Encounter Guidelines

UP Encounter Guidelines: बीतों दिनों सुल्तानपुर और बहराइच में एनकाउंटर हुए, जिस पर कई सवाल खड़े हो गए. जिसके बाद प्रदेश की योगी सरकार नई गाइडलाइन लेकर आई है. UP में पुलिस मुठभेड़ को लेकर की नई गाइडलाइन जारी की गई है. बता दें कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन मुठभेड़ों की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बनाई गई हैं.

आइए जानते हैं नई गाइडलाइन:

  • नई गाइडलाइन के अनुसार, मुठभेड़ में मारे गए या घायल अपराधियों के शव का शूटआउट साइट की वीडियोग्राफी करानी होगी.
  • अगर एनकाउंटर में अपराधी की मौत हो जाती है तो दो डॉक्टरों का पैनल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा और उसकी भी वीडियोग्राफी होगी.
  • जिस जगह पर शूटआउट हुआ, वहां फॉरेंसिक टीम भी निरीक्षण करेगी.
  • जहां एनकाउंटर हुआ है, उस क्षेत्र के थाने की पुलिस जांच नहीं करेगी. दूसरे थाने की पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच से उसकी जांच कराई जाएगी.
  • मुठभेड़ में शामिल अफसरों से एक रैंक ऊपर के अधिकारी ही इसकी जांच करे सकेंगे.

बरामद किए गए हथियारों का बैलिस्टिक परीक्षण

  • Encounter में मारे गए अपराधी के परिजनों को भी इसकी सूचना तुरंत दी जाएगी. इसकी जानकारी पंचनामा रिपोर्ट में भी देनी होगी.
  • एनकाउंटर के दौरान जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है उनको भी सरेंडर करना होगा. ताकि उन हथियारों की भी जांच हो सके.
  • जिन मामले में अपराधी घायल होते हैं उसमें उनसे बरामद किए गए हथियारों का भी बैलिस्टिक परीक्षण कराया जाएगा.

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