कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक्टर Darshan Thugudeepa को दी जमानत, रेणुका स्वामी हत्या मामले में हैं मुख्य आरोपी

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नई दिल्ली। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को रेणुका स्वामी हत्या मामले में आरोपी, जेल में बंद अभिनेता Darshan Thugudeepa को अंतरिम जमानत दी. दर्शन थुगुदीपा को सर्जरी कराने के लिए उच्च न्यायालय से 6 सप्ताह के लिए जमानत मिली है.

मंगलवार को रखा गया फैसला सुरक्षित

Darshan Thugudeepa द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने अभिनेता के कानूनी प्रतिनिधि सीनियर  वकील सी वी नागेश और राज्य के सरकारी वकील पी प्रसन्ना कुमार की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बल्लारी सेंट्रल जेल में बंद दर्शन थुगुदीपा के डॉक्टरों तथा बल्लारी के एक सरकारी अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख की मेडिकल रिपोर्ट के बाद उन्हें सर्जरी कराने के लिए कोर्ट ने राहत दी है.

Darshan Thugudeepa को क्या हुआ?

नागेश ने दावा किया कि दर्शन थुगुदीपा के दोनों पैरों में सुन्नता (leg Numbness) है, जिसके लिए उन्होंने मैसूर के एक निजी अस्पताल में सर्जरी कराने की अनुमति मांगी थी.दायर याचिका में यह भी कहा गया कि इलाज के लिए होने वाले सभी खर्च अभिनेता द्वारा ही वहन किए जाएंगे.

अंतरिम जमानत का विरोध

सरकारी वकील पी प्रसन्ना कुमार ने अंतरिम जमानत याचिका का  विरोध करते हुए दलील दी कि दस्तावेजों में यह स्पष्ट नहीं है कि दर्शन को कितने दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा. कुमार ने यह भी तर्क दिया कि सर्जरी सरकारी अस्पताल में की जा सकती है. जिस पर नागेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य को यह निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि किसी विचाराधीन कैदी को कहां चिकित्सा उपचार मिलेगा.

हालांकि कोर्ट ने नागेश से सर्जरी के लिए मैसूरु को चुनने पर कहा कि बेंगलुरु में एक डॉक्टर से जांच कराएं और सर्जरी में लगने वाले समय बताएं. अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत की समय-सीमा सीमित है और हमें यह समझने की जरूरत है कि आपको कितने समय तक अस्पताल में रहना होगा.

रेणुका स्वामी हत्या मामला क्या है ?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अभिनेता Darshan Thugudeepa के प्रशंसक 33 वर्षीय रेणुका स्वामी ने उनके मित्र पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे. जिससे कन्नड़ अभिनेता नाराज हो गए और कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी गई. पवित्रा गौड़ा मामले में सह-आरोपी है.

रेणुका स्वामी का शव नौ जून को सुमन हल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक नाले के पास मिला था. चित्रदुर्ग में दर्शन के फैन क्लब का हिस्सा रहे आरोपियों में से एक राघवेंद्र ने रेणुका स्वामी को बेंगलुरु के आरआर नगर में एक शेड में इस बहाने से लाया था कि अभिनेता उससे मिलना चाहता है. इसी शेड में कथित तौर पर उसे प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी की मौत कई चोटों के कारण सदमे और खून बहने के कारण हुई. पुलिस ने बताया कि आरोपी अभिनेता दर्शन थुगुदीपा पवित्रा रेणुका स्वामी की हत्या में शामिल थे और दावा किया कि जांच से यह साबित हो गया है कि अभिनेता ने अन्य आरोपियों को उकसाया उनके साथ साजिश रची और अपराध में भाग लिया.