Indian Army: भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय सेना से जुड़ी ऑनलाइन सामग्री की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को नोडल अधिकारी को नियुक्त किया है. बता दें कि ये अधिकारी अब सोशल मीडिया पर इल्लीगल कंटेंट को लेकर कंपनियों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 79(3)(बी) के तहत नोटिस भेज सकता है.
सेना के मामले से परिचित एक शख्स ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिसूचना से पहले, इंडियन आर्मी (Indian Army) सेना से संबंधित गैरकानूनी सामग्री को जबरन हटाने या ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) पर निर्भर रहना पड़ता था.
नोटिस जारी करने में सक्षम
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक व्यक्ति ने बताया है कि, “इस अधिसूचना के जरिए, ADG (रणनीतिक संचार) मामलों को उजागर करने और भारतीय सेना से संबंधित इल्लीगल कंटेंट मिलने पर सीधे मध्यस्थों को नोटिस भेजा जाएगा. फिर मध्यस्थों को यह आकलन करना होगा कि उस सामग्री के साथ आखिर क्या करना है.”
रास्ता हुआ साफ
उन्होंने आगे बताया, “सोशल मीडिया पर अफवाहों जल्दी फैलती है. MeitY के माध्यम से इन पोस्ट को हटाने में काफी समय लगता था. उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और सेना की छवि प्रभावित होती है, वहीं कंपनियों को सीधे नोटिस जारी करने का रास्ता अब साफ होगा.
24 अक्टूबर के बाद से जारी नहीं हुआ कोई नोटिस
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि भारतीय सेना से संबंधित सामग्री को ब्लॉक करने या हटाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों या अन्य मध्यस्थों को कितने ब्लॉकिंग आदेश या नोटिस जारी किए गए हैं, हालांकि यह पता चला है कि 24 अक्टूबर की अधिसूचना के बाद से कोई नया नोटिस जारी नहीं किया गया है.
यह भी पढ़ें: नवी मुंबई में ब्लास्ट, दुकान में रखा गैस सिलेंडर फटा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत… एक घायल