नई दिल्ली। Delhi-NCR में दिवाली पर बैन के बावजूद फोड़े गए पटाखों के कारण राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या और गंभीर हो गई है. जिसको लेकर Supreme Court ने सोमवार को दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है. शीर्ष अदालत ने राजधानी में पटाखों पर बैन के उल्लंघन पर आप सरकार और दिल्ली पुलिस से पूछा कि दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध का पालन क्यों नहीं किया गया ?
मामले की सुनवाई 14 नवंबर तक स्थगित
Supreme Court ने सभी जवाब एक सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 14 नवंबर के लिए स्थगित कर दी. अदालत ने अपने सुनवाई में कहा कि यदि पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी. अदालत ने सरकार और राजधानी पुलिस से भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए वे क्या उपाय कर रहे हैं ? इसको लेकर भी जवाब मांगा है.
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Supreme Court ने पंजाब और हरियाणा से भी मांगा जवाब
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से दिल्ली में पटाखों पर बैन सिर्फ त्योहारों के समय तक सीमित न रखने के साथ पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को भी कहा,अदालत ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा से जवाब मांगा कि वे बताएं कि दिवाली के दौरान खेतों में आग लगाने की घटनाएं कैसे बढ़ गईं?
दिवाली पर राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की मोटी
बता दें कि दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध का खुलेआम उल्लंघन किए जाने के बाद Supreme Court ने कार्रवाई की. दिल्ली में पटाखों पर बैन के बाद भी खुब पटाखे फोड़े गए जिससे अगले ही दिन राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की मोटी परत छा गई, तथा कई क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई.