भारत का कानून किसानों के लिए वरदान, पूरी दुनिया इस ‘मॉडल’ का कर सकती है अनुसरण, वैश्विक सम्मेलन में बोलीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में पूसा कॉम्प्लेक्स में किसानों के अधिकारों पर पहली बार वैश्विक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा पर भारत के कानून का पूरी दुनिया में अनुसरण किया जा सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच इसका महत्व बढ़ गया है। भारत ने 2001 में पौधों की विविधता और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPVFR) लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी, जो कि इसके अनुरूप है।

PPVFR अधिनियम के तहत, भारत किसानों को कई प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, जिसमें पंजीकृत किस्म के गैर-ब्रांडेड बीजों का उपयोग, पुन: उपयोग, बचत, साझा करना और बेचना शामिल है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, किसान अपनी खुद की किस्मों को पंजीकृत कर सकते हैं, जिन्हें सुरक्षा मिलती है।

राष्ट्रपति ने कहा, “ऐसा अधिनियम पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय एक उत्कृष्ट मॉडल के रूप में काम कर सकता है।” उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के बीच और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है।

यह कहते हुए कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों ने पारंपरिक किसानों की किस्मों के संरक्षण की जिम्मेदारी बढ़ा दी है, मुर्मू ने कहा कि बाजरा सहित अन्य किस्में न केवल पारिस्थितिकी तंत्र पर विभिन्न तनावों के प्रति अंतर्निहित सहनशीलता से संपन्न हैं, बल्कि पोषण संबंधी प्रोफाइल भी रखती हैं, जो एक बड़ी आबादी को भोजन और स्वास्थ्य आवश्यकताओं का समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही राष्ट्रपति ने वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित करना इसी दिशा में एक कदम बताया है।