सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन के लिए किसान 7 नवंबर तक किसान कर सकते हैं आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया…

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नारनौल/हरियाणा: ये खबर हरियाणा के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। क्योंकि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग किसानों को तीन से 10 हॉर्स पावर (HP) तक के सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन 75 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए किसान 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक Saral Haryana.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों ने 23 जून से 12 जुलाई के दौरान आवेदन किया था, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इन किसानों को दोबारा लाभार्थी अंश जमा करने का मौका दिया जाएगा।

लाभार्थियों को बिजली कनेक्शन बंद करने होंगे!

यह जानकारी देते हुए अपर उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि किसानों को तीन एचपी, पांच एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी के सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते वे अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन सरेंडर कर दें।

किसान की वार्षिक आय के आधार पर किया जाएगा लाभमंद!

उन्होंने कहा कि इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि जोत के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नांगल चौधरी, निजामपुर और नारनौल ब्लॉक के केवल वे किसान ही सोलर पंप लगाने के पात्र होंगे, जो पहले से ही अपनी खेती का काम डीजल पंप सेट या जनरेटर सेट से कर रहे हैं और सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर सिंचाई और जैसे उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। भूमिगत पाइप लाइन आदि

आवेदन के लिए क्या-क्या जरूरी?

एडीसी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान के पास परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है, बिजली आधारित पंप आवेदक के नाम पर नहीं होना चाहिए, कृषि भूमि की जमाबंदी और फर्द आवेदक के नाम पर होनी चाहिए।

किसानों के लिए अपने खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर सिंचाई या भूमिगत पाइपलाइन स्थापित करना या उन्हें स्थापित करने से पहले पंप स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है (प्रमाण पत्र और शपथ पत्र)।

उन्होंने बताया कि जिले के कृषकों, गौशालाओं, जल उपयोक्ता संगठनों एवं समुदाय, समूह आधारित सिंचाई आवेदनों के लिए आवेदन करते समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी फर्म का चयन आवेदक को स्वयं एवं ऑनलाइन करना होगा। देय राशि का भुगतान आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन किया जाएगा। चालान के माध्यम से जमा करना होगा।

किसानों की क्षमता के आधार पर मिलेगा पंप

किसान अपने ऑनलाइन आवेदन में सोलर पंप की क्षमता के अनुसार लाभार्थी अंश जैसे तीन एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक, तीन एचपी डीसी सबमर्सिबल, तीन एचपी एसी सबमर्सिबल, पांच एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक, पांच एचपी डीसी सबमर्सिबल, पांच एचपी एसी दिया जाएगा। सबमर्सिबल, 7.5 एचपी डीसी, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल, 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल और 10 एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक, 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल।

एडीसी वैशाली सिंह ने बताया कि लाभार्थी को देय राशि आपके खाते से ऑनलाइन या चालान के माध्यम से या आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किसान वर्चुअल बैंक खाते (जो सभी आवेदकों के लिए अलग-अलग होगी) के माध्यम से जमा की जाएगी।

इसके बाद दोबारा सरल पोर्टल पर जाकर भुगतान सत्यापित करने के बाद ही किसान का आवेदन पूरा होगा, अन्यथा किसान का आवेदन पत्र रद्द माना जाएगा। उन्होंने कहा कि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी या परियोजना अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।