पवन खेड़ा को मिली राहत, असम पुलिस को लगा झटका, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा…?

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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से बृस्पतिवार को इंडिगो के एक विमान से उतार कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद पवन खेड़ा को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। उनको कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।

पवन खेड़ा ने पिछले दिनों पीएम मोदी को लेकर बयान दिया था. इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था. इतना ही नहीं पवन खेड़ा के खिलाफ यूपी और असम में मामले भी दर्ज किए गए हैं. असम पुलिस ने इसी पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया

फिर से गिरफ्तार हो सकते हैं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा

वैसे तो फिलहाल खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन आगे इस बेल को जारी रखने के लिए उन्हें फिर से अर्जी देनी होगी। कोर्ट के आदेश के अऩुसार, खेड़ा को फिलहाल मंगलवार तक के लिए गिरफ्तारी से राहत मिली है। पवन खेड़ा ने कोर्ट से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग भी की थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस मांग नहीं माना है। आपको बता दें कि खेड़ा पर जो आरोप लगे हैं, उनके आधार पर उन्हें 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है।

फिलहाल खेड़ा को कोर्ट से एक राहत और मिली है। इसमें उनके खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर को एक की जगह क्लब करने के आदेश दिए हैं। लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि इन एफआईआर पर एकसाथ किस कोर्ट में सुनवाई होगी।