नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया AFSPA, जानिए क्या होता है अफस्पा?

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नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और नगालैंड 8 जिलों के अलावा राज्य के कुछ अन्य इलाकों में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

नागालैंड के आठ जिलों और 21 पुलिस थाना क्षेत्र में लागू हुआ कानून

बुधवार रात गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थानों को 1 अप्रैल, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला नागालैंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति की एक और समीक्षा के बाद की गई है।

नागालैंड के इन जिलों में फिर से AFSPA लागू

नागालैंड के जिन जिलों में AFSPA को फिर से लागू किया गया है, उनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन। इसके साथ-साथ कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुबजा और केज़ोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र, मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस स्टेशन, और लोंगलेंग जिले के यांगलोक पुलिस स्टेशन को भी ‘अशांत’ घोषित किया गया है। इसके अलावा, वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रलान पुलिस स्टेशन और नागालैंड के जुन्हेबोटो जिले में घाटशी, पुघोबोटो, साताखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस स्टेशन भी AFSPA के तहत ‘अशांत’ घोषित किए गए हैं।

अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों में AFSPA लागू

अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 1 अक्टूबर, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है।

क्या होता है AFSPA?

ज्ञात हो कि AFSPA सुरक्षा बलों को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने के साथ-साथ कुछ अन्य कार्रवाई के अधिकार देता है।

-गौतम कुमार