नई दिल्ली/डेस्क: पाकिस्तान की गरीबी के साथ-साथ पाकिस्तान की सियासत भी जोर मारती रहती है. पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ की पत्नी के खिलाफ यह एक्शन तोशाखाना केस में हुआ है. बुधवार यानि 31 जनवरी सुबह वहां के समाचार चैनल “जियो न्यूज” की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है.
अदालत ने इसके साथ ही इमरान खान और उनकी पत्नी दोनों को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर बहाल होने से रोक दिया है. अदालत ने उन पर 78.7 करोड़ रुपये रुपये का सामूहिक जुर्माना भी लगाया गया है.
समझिए क्या है तोशाखाना मामला ?
तोशाखाना मामले में पूर्व पीएम इमरान पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है. तोशाखाना में विदेशी नेताओं से मिले उपहार रखे जाते हैं. तोशाखाना के नियमों के मुताबिक, सरकारी अधिकारी कीमत का भुगतान करके ही उपहार अपने पास रख सकते हैं. उपहार पहले तोशाखाना में जमा होना चाहिए. इमरान खान और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उपहारों को कम कीमत पर अपने पास रखा.
यह मामला देश के अन्य तोशाखाना मामलों से अलग है. इसमें इमरान खान को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया था. बाद में उन्हें राज्य के उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय छिपाने के लिए दोषी ठहराया था. इमरान की अयोग्यता को बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था.
लेखक: इमरान अंसारी