फर्जी बम धमकियां मिलने के बाद BCAS ने एयरलाइंस कंपनियों की बुलाई बैठक, कई समस्याओं पर हुई चर्चा

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बीते चार दिनों में सभी भारतीय एयरलाइनों को मिली फर्जी बम धमकियों के बाद, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) के महानिदेशक (डीजी) ने शनिवार (19 अक्टूबर) को दिल्ली में बीसीएएस मुख्यालय में एयरलाइंस की एक बैठक की. अधिकारियों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, डीजी बीसीएएस जुल्फिकार हसन की अध्यक्षता में बैठक, एयरलाइंस के सामने आने वाली समस्या पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी.

आने वाली समस्याओं पर चर्चा

बैठक के दौरान, एयरलाइंस के प्रतिनिधियों ने फर्जी बम धमकियों और उनके सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की. उन्होंने यह भी कहा कि फेस्टिव सीजन के दौरान सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के कारण एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ हो सकती है. बैठक में बीसीएएस ने एयरलाइंस को निर्देश दिया कि सुरक्षा और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए.

BCAS अधिकारियों ने एयरलाइंस को दिया आश्वासन

बीसीएएस अधिकारियों ने एयरलाइंस के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे के कारण तक पहुंचने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं. अधिकारियों ने कहा कि लगातार मिल रही धमकियों ने एयरलाइंस, सुरक्षा बलों और यात्रियों पर काफी प्रभावित किया है.

कई विमानों को मिली धमकी

अधिकारियों ने कहा कि फेस्टिव सीजन के दौरान परिचालन को स्थिर बनाए रखना एविएशन सिक्योरिटी में सभी हितधारकों के लिए कठिन है. इससे पहले स्पाइस जेट और एयर इंडिया की उड़ानों को पांच-पांच बम की धमकियां मिलीं, पिछले चार दिनों में कई एयरलाइनों को कुल 30 बम की धमकियां मिलीं.

स्पाइस जेट को उड़ान एसजी 55, एसजी 116, एसजी 211, एसजी 476, एसजी 2939 के संबंध में पांच फर्जी बम की धमकियां मिलीं. एयर एशिया को उड़ान 9 आई 506, 9 आई 528, 9 आई 822, 9 आई 661, 9 आई 804 के संबंध में पांच और प्राप्त हुईं.

मौजूदा कानूनों में आवश्यक संशोधन पर बातचीच

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ मौजूदा कानूनों में आवश्यक संशोधन करने के लिए बातचीत कर रहा है ताकि उड़ानों के लिए फर्जी बम धमकियों के मामलों से निपटने के लिए उन्हें और अधिक कठोर बनाया जा सके.

आरोपी व्यक्ति को नो-फ्लाई सूची में डाला जाएगा

अधिकारियों ने कहा कि आरोपी व्यक्ति को नो-फ्लाई सूची में डाल दिया जाएगा.
अधिकारी ने कहा कि कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय के परामर्श से एक समिति गठित की जाएगी जो विमान अधिनियम, 1934 और विमान नियम, 1937 तथा अधीनस्थ विधानों में संशोधन करने के लिए एक मसौदा तैयार करेगी, ताकि विमानों में बम की झूठी धमकी देने वालों के लिए 5 वर्ष की सजा सुनिश्चित की जा सके तथा अपराधियों को नो-फ्लाई सूची में डाला जा सके.

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