Ajmer Sex Scandal Case: राजस्थान के 1992 में हुए अजमेर सेक्स और ब्लैकमेल कांड में मंगलवार यानी आज बड़ा फैसला आया। 6 दोषियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी 6 दोषियों पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले अजमेर के पॉक्सो कोर्ट ने सुबह ही 6 आरोपियों को दोषी ठहराया था। ये मामला मेयो कॉलेज की 100 से अधिक छात्राओं से जुड़ा हुआ है, जिनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई थी। 32 साल बाद आए इस फैसले के दौरान सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे।
32 साल पहले कॉलेज की 100 से अधिक छात्राओं के साथ रेप
बता दें कि यह मामला 32 साल पुराना है, अजमेर के मशहूर मेयो कॉलेज की 100 से अधिक छात्राओं की फोटो खींचकर आरोपियों ने ब्लैकमेल किया था। आरोपियों में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीन हुसैन का नाम शामिल हैं। पॉक्सो कोर्ट ने इन सभी को दोषी पाया है। दोषी पाए जाने के बाद पुलिस ने सभी को अपने हिरासत में ले लिया था।
18 आरोपी में 9 को पहले से ही मिल चुकी है सजा
वहीं, इस मामले में कुल 18 लोग आरोपी थे। जिनमें से 9 को पहले ही सजा दी जा चुकी है। इस मामले में एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। एक और आरोपी पर बिजनेसमैन के बेटे के साथ कुकर्म करने के मामले में अलग से केस चल रहा है। वहीं अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसी साल जुलाई में 6 आरोपियों की ट्रायल पूरी की गई थी और 8 अगस्त को ही फैसला आना था। लेकिन, आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।