इलाहाबाद HC ने यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को किया रद्द

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Allahabad High Court On UP Teacher Recruitment
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Allahabad High Court On UP Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश की 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 16 अगस्त को अपना फैसला सुनाते हुए भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर एक नई मेरिट लिस्ट जारी करे।

पूरी चयन सूची रद्द

यूपी की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में आज लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूरी चयन सूची को रद्द कर दिया। बता दें कि सामान्य सीट पर अगर आरक्षित वर्ग का मेरीटोरियस कैंडिडेट सामान्य वर्ग के बराबर अंक पाता है, तो उसे सामान्य वर्ग में रखा जाएगा। इसके अलावा, 27% और 21% सीटें OBC और SC से भरा जाएगा।

शिक्षक भर्ती सीटों में हुआ है घोटाला

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में OBC और SC सीटों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गई है। हालांकि, इसके कुछ दिनों बाद ही हाई कोर्ट ने पाया कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर सीटों की गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थियों ने पूरे भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए 19,000 पदों पर आरक्षण के घोटाले का आरोप लगाया था।

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