Waqf Board Act: वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन; केंद्र सरकार का बड़ा कदम, वक्फ संपत्तियों के दावों पर होगी सख्ती

Published

Waqf Board Act: केंद्र सरकार संसद में इस सप्ताह वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। यह संशोधन वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसकी कार्यप्रणाली में बदलाव लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सरकार का मकसद वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ घोषित करने की शक्तियों पर अंकुश लगाना है। सूत्रों के अनुसार, पिछले शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी है।

प्रस्तावित संशोधनों के तहत, वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए संपत्तियों के दावों का अनिवार्य सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही, विवादित संपत्तियों के मामलों में भी सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्य होगी। यह विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश होने की संभावना है।

वक्फ बोर्ड के पास है करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन

विशेषज्ञों का मानना है कि इस संशोधन का सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर होगा, जहां वक्फ बोर्ड काफी सक्रिय है और उसके पास व्यापक जमीनें हैं। 2013 में यूपीए सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के बाद वक्फ बोर्ड को अधिक शक्तियां प्राप्त हुई थीं। वक्फ बोर्ड के पास वर्तमान में लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है।

इससे पहले, सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के लिए व्यापक अधिकार दिए जाने और विभिन्न राज्यों में वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण में देरी का भी संज्ञान लिया था। सरकार वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को निगरानी में शामिल करने पर विचार कर रही है। अपील प्रक्रिया में खामियों को भी दूर किया जा सकता है, जिसमें न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का कोई प्रावधान नहीं है।