केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली एक और याचिका दिल्ली HC में की गई दाखिल, जानिए याचिका में किन आरोपों का दिया गया है हवाला?

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में एक नई जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को उनके पद से हटाने की मांग की गई है।

यह याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कथित शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुई स्थिति संविधान के खिलाफ जाता है। इसके साथ ही, याचिका में उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली पिछली याचिका की खारिजी की गई है, जहां कहा गया था कि ऐसी मांग में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है और कानून के अनुसार इसकी जांच करना सरकार का काम है।

याचिका में किन आरोपों का दिया गया है हवाला?

याचिकाकर्ता ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम दोनों के तहत उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि केजरीवाल की मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की पात्रता उनकी गिरफ्तारी पर समाप्त हो जाती है। उन्होंने इस तरह की स्थिति के लिए संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के बावजूद, संवैधानिक अदालतों को प्रशासन और शासन की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार है।