Article 370: अनुच्छेद 370 को हटाना हर तरह से वैध, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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Article 370 Verdict: धारा 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद था, जो जम्मू-कश्मीर को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्रदान करता था। इसे भारतीय संविधान में अस्थायी और विशेष उपबन्ध के रूप में भाग 21 में शामिल किया गया था।

जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया। सर्वोच्च अदालत ने आर्टकिल 370 को एक अस्थायी प्रावधान बताते हुए इसको निरस्त करने के केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को सही बताया। कोर्ट ने साथ ही चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया ताकि उसके राज्य का दर्जा बहाल हो सके। कोर्ट ने इसके लिए 30 सितंबर 2024 की डेडलाइन भी तय कर दी है। यही नहीं शीर्ष अदालत ने लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाए रखने को भी मंजूरी दे दी। 5 जजों की संविधान पीठ ने एकमत से दिए गए अपने फैसले में कश्मीर से आर्टकिल 370 को हटाने को सही कहा।

‘आर्टिकल 370 अंतरिम व्यवस्था थी’

चीफ जस्टिस ने कहा, ‘हम संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए संवैधानिक आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के इस्तेमाल को वैध मानते हैं. जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना और यह आर्टिकल एक और 370 से साफ है. जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को स्थायी निकाय बनाने का इरादा कभी नहीं था. जम्मू-कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण संविधान का आर्टिकल 370 अंतरिम व्यवस्था थी.